जेल से छूटे हत्या के आरोपी का हुआ मर्डर
छतरपुर। वर्ष 2016 में छतरपुर शहर के बेनीगंज मोहल्ला निवासी दो लोगों के बीच किसी बात को लेकर विवाद हुआ था और इसी विवाद के चलते एक व्यक्ति ने दूसरे की गोली मारकर हत्या कर दी थी। इस मामले में न्यायालय ने हत्या के आरोपी को 14 साल के कारावास से दंडित किया था और वर्तमान में हत्यारोपी सतना जेल में अपनी सजा काट रहा था। विगत 2 सितंबर को उक्त हत्यारोपी 15 दिन की पैरोल पर अपने घर आया हुआ था और इसी बीच हत्या का बदला लेने की नियत से मृतक के भाई ने गोली मारकर उसे मौत के घाट उतार दिया। घटना के बाद पुलिस ने इस हत्या के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है।
यह है मामला
पुलिस अधीक्षक अमित सांघी ने बताया कि वर्ष 2016 में पैसों के लेन-देन के चलते कोतवाली थाना क्षेत्र के बेनीगंज मोहल्ला निवासी जहूर खान पुत्र नूर खान उम्र 55 वर्ष ने मोहल्ले के ही वसीम खान की गोली मारकर हत्या कर दी थी। न्यायालय ने 302 के अपराध में जहूर खान और उसके पुत्र कादिर खान को 14 वर्ष की सजा सुनाई थी। दोनों सतना जेल में अपनी सजा का काट रहे थे। विगत 2 सितंबर को 15 दिन की पैरोल पर जहूर खान अपने घर आया हुआ था। गुरूवार की शाम करीब 9 बजे जहूर खान को उसके घर के पास ही 2016 के मृतक वसीम खान के भाई इशाक उर्फ बटलर ने हत्या का बदला लेने के उद्देश्य से तीन गोलियां मार दीं, जिससे जहूर की मौत हो गई। घटना की जानकारी मिलने के बाद कोतवाली थाना प्रभारी अरविंद कुजूर ने महज 30 मिनिट के अंदर आरोपी इशाक को गिरफ्तार कर लिया।
मृतक की बहू ने बताया जान का खतरा
मृतक जहूर खान की बहू गुलबशाह ने बताया कि 2016 की घटना में इशाक ने उसके ससुर के साथ-साथ उसके पति कादिर खान पर भी हत्या के आरोप लगाए थे जबकि कादिर हत्या में शामिल नहीं था। न्यायालय ने जहूर और कादिर दोनों को 14-14 साल की सुजा सुनाई थी और दोनों ही सतना जेल में बंद थे। पिछले दिनों ससुर जहूर खान को पैरोल मिली थी जिस पर वे घर आए थे और यहां उनकी हत्या कर दी गई। गुलबशाह के मुताबिक पूर्व में इशाक उर्फ बटलर ने उसे धमकी भी दी थी कि यदि जहूर और कादिर में से कोई भी पैरोल पर बाहर आया तो वह उसकी हत्या कर देगा। गुलबशाह ने कहा है कि ऐसे में उसे तथा उसके पति कादिर को भी जान का खतरा है। गुलबशाह ने अपने ससुर जहूर खान की हत्या में इशाक के भाई निशार के शामिल होने के भी आरोप लगाए हैं।