परीक्षा कक्ष से बाहर निकले विद्यार्थियों के चेहरे पर दिखी खुशी

छतरपुर। माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्यप्रदेश की कक्षा 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं मंगलवार से शुरु हो गई हैं। मंगलवार को संपूर्ण जिले में कक्षा 12वीं के हिन्दी विषय का पहला पेपर शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुआ। परीक्षा कक्ष से बाहर निकले विद्यार्थियों के चेहरे खुशी से खिले हुए थे, उनका कहना था कि पेपर काफी सरल था और सारे प्रश्न सिलेबस में से ही आए थे, जिससे उन्हें सवालों के उत्तर देने में कोई कठिनाई नहीं हुई।
परीक्षार्थी उत्साह के साथ कक्षा 12वीं के हिन्दी विषय का पेपर देने पहुंचे। परीक्षा देकर बाहर निकले विद्यार्थियों ने बताया कि पेपर सिलेब्स के अंदर से ही आया था और उन्हें अच्छे ढंग से अपनी उत्तरपुस्तिका में प्रश्नों के उत्तर लिखे। परीक्षा देकर बाहर निकले छात्र राजदीप यादव ने कहा कि पेपर तो सरल था और उसे हल करने में कोई दिक्कत नहीं हुई लेकिन ओएमआर सीट सिस्टम के कारण उनका काफी समय बर्बाद हुआ। इसके अलावा छात्र अभय अग्रवाल, छात्रा निशी सेन, स्तुति गोस्वामी, प्रियांशी तिवारी, छात्र अक्षत सिंह, सुगंध यादव, सुधीर खंगार सहित ज्यादातर बच्चों ने पेपर अच्छा होने की बात कही। उल्लेखनीय है कि कक्षा 12वीं की परीक्षाएं 6 फरवरी से 5 मार्च तक संचालित होनी हैं। इसके लिए जिले में कुल 72 परीक्षा केंद्र बनाए गए जिन पर कक्षा 12वीं के 29 हजार 361 परीक्षार्थी परीक्षा दे रहे हैं। शिक्षा विभाग ने परीक्षा केन्द्रों पर पानी से लेकर नकल को रोकने तक के तगड़े इंतजाम किए गए हैं। इस बार जिले में 1 संवेदनशील और 6 अतिसंवेदनशील केंद्र बनाए गए हैं, जिन पर विभाग ने सुरक्षा की विशेष व्यवस्था है। इस बार माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा जारी किए गए प्रवेश-पत्रों पर एक क्यूआर कोड लगाया गया है जिसे स्कैन करते ही परीक्षार्थी की सही जानकारी सामने आ रही है। यह नवाचार फर्जी परीक्षार्थियों पर नकेल कसने के लिए किया गया है।
परीक्षाओं के मद्देनजर लागू की गई धारा 144
जिला मजिस्ट्रेट संदीप जी. आर. ने हायर सेकेण्डरी एवं हाईस्कूल परीक्षाओं के मद्देनजर जिले में परीक्षा शांतिपूर्ण, निष्पक्ष, निर्भीक, भय मुक्त एवं व्यवस्थित रूप से संपादित कराने के लिए म.प्र. दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आदेश जारी किया है। जारी आदेशानुसार परीक्षा केन्द्रों से 100 मीटर क्षेत्रान्तर्गत कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार का घातक शस्त्र तथा बंदूक राईफर, पिस्टल, भाला बल्लम, बरछी लाठी एवं अन्य प्रकार के घातक हथियार व विस्फोटक सामग्री परीक्षा स्थल पर लेकर नहीं चलेगा। परीक्षा केन्द्र की 100 मीटर की परिधि में अनावश्यक रूप से पांच से अधिक व्यक्तियों का समूह बनाकर उपस्थित नहीं रहेगा। परीक्षा केन्द्र की 100 मीटर की परिधि में दो पहिया या चार पहिया वाहनों का अस्थाई रूप से खड़ा किया जाना भी प्रतिबंधित रहेगा। यह आदेश उन शासकीय अधिकारियों कर्मचारियों पर लागू नहीं होगा। जिन्हें परीक्षा स्थल पर कानून व्यवस्था बनाये रखने के लिये पुलिस अधिकारी नियुक्त किया गया है। साथ ही शारीरिक दुर्बलता वृद्धावस्था तथा दिव्यांग होने के कारण लाठी रखना आवश्यक है। इन पर आदेश लागू नहीं होगा। उल्लंघन करने वालों पर धारा 188 के तहत कार्यवाही की जाएगी।
अधिकारियों को परीक्षाओं की निगरानी करने के निर्देश
कलेक्टर संदीप जी आर ने डीईओ शिक्षा विभाग सहित अधिकारियों को निर्देशित किया कि परीक्षाएं प्रारंभ हो गई हैं। अधिकारी सघन रूप से निगरानी करें और छात्र-छात्राओं को मोटिवेट करते रहें। उन्होंने प्राकृतिक खेती के संबंध में निर्देशित किया कि कृषकों को जागरूक करें और इसके फायदे बताएं। जिससे प्राकृतिक खेती करने के लिए लोग प्रेरित हो सकें।