प्रधानमंत्री दुर्घटना बीमा का ढाई लाख चुकाएगा बड़ौदा बैंक

छतरपुर। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के माध्यम से प्रत्येक खाता धारक का 20 रुपए में दो लाख रुपए का बीमा एक साल के लिए हो जाता है। यदि इस विधि में घटना घटती है तो बैंक खातेदार के आश्रितों को 2 लाख रुपए देने के लिए बैंक बाध्य है। अगर वह बीमा की राशि नहीं चुकाता तो उसके खिलाफ उपभोक्ता फोरम में जाकर न्याय की मांग की जा सकती है। ऐसे ही एक मामले में उपभोक्ता आयोग ने मृतक के परिजनों को ढाई लाख रुपए चुकाने का आदेश बड़ौदा बैंक को दिया है।
जानकारी के मुताबिक राजनगर तहसील अंतर्गत ग्राम टुरया निवासी जयपाल सिंह का बैंक ऑफ बड़ौदा की छतरपुर शाखा में खात संचालित है। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत 20 रुपए प्रीमियम के साथ जयपाल सिंह का 2 लाख रुपए का बीमा था। बीमा की अवधि 1 जून 2022 से 31 मई 2023 तक थी। 29 अप्रैल 2023 को जयपाल सिंह की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई। मृतक की पत्नी पूनम राजा ने 22 मई को बैंक ऑफ बड़ौदा को पति की मृत्यु होने की सूचना दी। 4-5 दिन में राशि देने का बैंक प्रबंधन द्वारा भरोसा दिया गया लेकिन बाद में आवेदन लेने से ही मना कर दिया गया। परिणामस्वरूप 3 जुलाई 2023 को अधिवक्ता राजकुमार अवस्थी के माध्यम से पीडि़त पक्ष ने उपभोक्ता आयोग की शरण ली। आयोग के समक्ष जयपाल सिंह परिवार ने समस्त दस्तावेज प्रस्तुत किए। आयोग ने बैंक ऑफ बड़ौदा के जनरल मैनेजर एवं नेशनल इंश्योरेंस कंपनी को वादी बनाया। नोटिस देने के बाद भी जब बैंक ने पैसे देने से मना किया तो आयोग ने परिवाद स्वीकार करते हुए बीमाधारी के परिवार के पक्ष में फैसला सुनाया। जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग के अध्यक्ष सनत कुमार कश्यप, सदस्य श्रीमती निशा गुप्ता और धीरज कुमार गर्ग ने मृतक के आश्रितों को 2 लाख रुपए बीमाधन, 50 हजार रुपए मानसिक प्रताडऩा, 2 हजार रुपए परिवाद शुल्क एवं 5 हजार रुपए आने-जाने व परेशान होने के बदले चुकाने के आदेश बैंक को दिए हैं। बैंक बीमाधारी के परिवार को यह राशि चुकाएगा। राशि विलंब से देने पर ब्याज भी देना पड़ेगा।