रायपुर हाईकोर्ट ने शासन और बचाव पक्ष को बहस की प्रतियां साझा करने के दिए निर्देश
रायपुर। रायपुर के चर्चित तोमर ब्रदर्स—वीरेंद्र तोमर और रोहित तोमर—की अंतिम अग्रिम जमानत याचिका पर सोमवार को हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। दोनों पर सूदखोरी और अन्य गंभीर आपराधिक प्रकरण दर्ज हैं और फिलहाल वे फरार चल रहे हैं।
मुख्य न्यायाधीश रमेश कुमार सिन्हा की एकलपीठ ने मामले की अगली सुनवाई अगले हफ्ते तय की। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि तोमर ब्रदर्स से जुड़ी सभी 5 याचिकाओं की एक साथ सुनवाई होगी। साथ ही, पक्षकारों के बीच हुई बहस की प्रतियां आपस में साझा करने के निर्देश भी दिए।
शासन का पक्ष
शासन की ओर से पेश अधिवक्ता ने कहा कि आरोपितों के खिलाफ कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। इसी कारण हाईकोर्ट ने पहले रायपुर पुलिस अधीक्षक से व्यक्तिगत शपथपत्र प्रस्तुत करने का आदेश दिया था, जिसे अब कोर्ट में पेश किया जा चुका है।
पुलिस की चार्जशीट
तोमर बंधुओं के खिलाफ रायपुर पुलिस ने 2200 पन्नों की चार्जशीट पेश की है, जिसमें 5 आरोपियों के नाम शामिल हैं। चार्जशीट में तोमर ब्रदर्स को फरार बताया गया है। इसके अलावा, तोमर परिवार की बहू शुभ्रा सिंह और भावना सिंह पर भी सूदखोरी की कंपनी चलाने का आरोप है।
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