भोपाल मेट्रो यात्रियों के लिए गाइडलाइन जारी, नियम तोड़े तो होगी कार्रवाई
भोपाल | भोपाल मेट्रो में रोजाना हजारों यात्री सफर कर रहे हैं. अब मेट्रो ट्रेन शहर के यातायात का अहम हिस्सा हो गई है. यात्रियों के लिए मेट्रो रेल प्रबंधन ने क्या करें या क्या न करें की लिस्ट जारी की है. मेट्रो में नियमों का उल्लंघन करने पर कार्रवाई की जाएगी और जुर्माना भी लगाया जाएगा "
भीड़ जुटाने पर रहेगा प्रतिबंध
मेट्रो रेलवे (परिचालन और अनुरक्षण) अधिनियम 2002 के तहत भोपाल मेट्रो में भीड़ जुटाने, प्रदर्शन करने, नारेबाजी करने, भीख मांगने समेत अनैतिक और गैर-कानूनी गतिविधियों पर प्रतिबंध रहेगा. स्टेशन परिसर और ट्रेन में इन बातों का ध्यान ना रखने पर और नियमों का उल्लंघन करने पर 500 रुपये का जुर्माना लगाया जा सकता है और यात्री को ट्रेन से बाहर किया जा सकता है. यात्रियों को पालतू जानवर ट्रेन में ले जाने की मनाही रहेगी |
बेवजह इमरजेंसी अलार्म दबाने पर 10 हजार का जुर्माना
मेट्रो ट्रैक पर चलने या नुकसान पर 500 रुपये का जुर्माना और 6 महीने की जेल हो सकती है. पुरुष यात्री द्वारा महिलाओं के लिए आरक्षित कोच में सफर करने पर 250 रुपये तक का जुर्माना और तीन महीने की जेल हो सकती है. वहीं बेवजह ट्रेन का इमरजेंसी अलार्म दबाने पर 10 हजार रुपये तक का जुर्माना देना होगा. वहीं स्टेशन और ट्रेन में कार्यरत ऑन ड्यूटी कर्मचारियों के कार्य में बाधा डालने पर 1000 हजार तक का जुर्माना और एक साल का कारावास हो सकता है|
सफर के दौरान क्या करें और क्या न करें
भोपाल मेट्रो ने ट्रेन में सफर के दौरान क्या करें और क्या न करें इसकी लिस्ट जारी की है. इसमें कतार में खड़े होने, अपने सामान का ध्यान रखने, दिव्यांग व्यक्तियों, वरिष्ठ नागरिकों, महिलाओं और बीमार व्यक्तियों को रास्ता देने की बात कही है. वहीं हथियार ना रखने, पालतू जानवर के साथ सफर ना करने, कचरा ना फेंकने जैसी बात कही गई है |
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