CG-PSC भर्ती घोटाले में आरोपी अधिकारियों की जमानत दूसरी बार खारिज
रायपुर। CG-PSC भर्ती घोटाला मामले में हाईकोर्ट ने तत्कालीन अध्यक्ष टामन सिंह सोनवानी, परीक्षा नियंत्रक आरती वासनिक और परीक्षा उप नियंत्रक ललित गनवीर की जमानत दूसरी बार खारिज कर दी है। जस्टिस बीडी गुरु ने कहा कि यह सिर्फ आपराधिक मामला नहीं है, बल्कि लाखों युवाओं के करियर और भविष्य से जुड़ा गंभीर घोटाला है।
गंभीर आरोप और जांच
अधिकारियों पर अपने रिश्तेदारों और करीबी लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए परीक्षा में धांधली और पेपर लीक करने के गंभीर आरोप हैं। हाईकोर्ट ने बताया कि केवल लंबे समय से हिरासत में होने के आधार पर जमानत देना उचित नहीं है।
सीबीआई की जांच
सीबीआई ने दलील दी कि साल 2020 से 2022 के बीच आयोजित राज्य सेवा परीक्षा में बड़े स्तर पर अनियमितताएं हुई हैं। आरोप है कि टामन सिंह सोनवानी ने निजी हित में पद का दुरुपयोग किया। जांच में यह भी सामने आया कि एक निजी कंपनी से 45 लाख रुपए एनजीओ को दिए गए, जिसकी अध्यक्ष सोनवानी की पत्नी थीं। इसके बदले परीक्षा के प्रश्नपत्र लीक किए गए।
महिला एशियन चैंपियनशिप की तैयारियों को लेकर मंत्री सारंग नाथुबरखेड़ा अंतरराष्ट्रीय स्पोर्ट्स कॉम्पलेक्स का किया निरीक्षण
समान नागरिक संहिता को व्यापक जनसमर्थन
माँ चन्द्रहासिनी आरोग्य धाम बनेगा जनसेवा का नया केंद्र : वित्त मंत्री ओपी चौधरी
धमतरी जिले में 200 एकड़ से बढ़ाकर 600 एकड़ तक औषधीय खेती के विस्तार का लक्ष्य
मध्यप्रदेश पुलिस की साइबर अपराधियों पर लगातार कार्रवाई
इंदौर और विकास हैं एक दूसरे के पर्याय : मुख्यमंत्री डॉ. यादव
कृषि में छत्तीसगढ़ का नया अध्याय बनाया धमतरी जिले ने
इरादों की स्याही से किशन जंगम ने लिखी सफलता की नई इबारत
स्वतंत्रता दिवस समारोह-2026 की तैयारियां प्रारंभ
मुख्यमंत्री डॉ. यादव पन्ना में 204 करोड़ रूपए से अधिक राशि के 22 विकास कार्यों की देंगे सौगात