नेशनल लोक अदालत में उपभोक्ताओं को दी जाएगी छूट
छतरपुर। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली के निर्देशन में एवं मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के मार्गदर्शन में एवं अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण छतरपुर की अध्यक्षता में आगामी 14 दिसम्बर 2024 को आयोजित होने वाली नेशनल लोक अदालत के संबंध में म0प्र0 शासन ऊर्जा मंत्रालय के 27 नवम्बर 2024 में विद्युत प्रकरणों के निराकरण में नियमानुसार छूट संबंधी निर्देश जारी किये गये हैं।
14 दिसम्बर 2024 को होने वाली नेशनल लोक अदालत में विद्युत मामलो में निराकरण कराये जाने के संबंध में विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 135 के अंतर्गत न्यायालयों में लंबित प्रकरणों के निराकरण के लिये दावे श्रेणी जिनमें समस्त घरेलू, कृषि, 5 किलो वाट तक के गैर घरेलू, 10 अश्व शक्ति वाट तक के औद्योगिक उपभोक्ताओं को मध्य प्रदेश शासन द्वारा छूट प्रदान की जा रही है जिसमें प्री-लिटिगेशन स्तर पर कंपनी द्वारा आकलित सिविल दायित्व की राशि पर 30 प्रतिशत एवं आकलित राशि के भुगतान चूक किये जाने पर निर्धारण आदेश जारी होने की तिथि से 30 दिवस की अवधि समाप्त होने के पश्चात प्रत्येक छ:माही पर 16 प्रतिशत प्रति वर्ष लगने वाले ब्याज की राशि पर 100 प्रतिशत छूट दी जावेगी। लिटिगेशन स्तर पर कंपनी द्वारा आकलित सिविल दायित्व की राशि पर 20 प्रतिशत एवं आकलित राशि के भुगतान चूक किये जाने पर निर्धारण आदेश जारी होने की तिथि से 30 दिवस की अवधि समाप्त होने के पश्चात प्रत्येक छ:माही चक्रवृद्धि दर अनुसार 16 प्रतिशत प्रति वर्ष लगने वाले ब्याज की राशि पर 100 प्रतिशत छूट दी जावेगी। उक्त छूट 14 दिसम्बर को आयोजित होने वाली नेशनल लोक अदालत में दी जा रही है छूट आंकलित सिविल दायित्व राशि पचास हजार रूपये तक के लिए सीमित रहेगी। जिसके लिए प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं अध्यक्ष रविन्द्र सिंह ने अपील की है कि लोग अपने विद्युत चोरी के न्यायालयो में लंबित प्रकरणों एवं विद्युत विभाग के पास प्रीलिटिगेशन प्रकरणों में उपरोक्त छूट का अधिक से अधिक लाभ उठाएं।
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