कृषि उत्पादन आयुक्त ने वीसी के माध्यम से की समीक्षा
छतरपुर। कृषि उत्पादन आयुक्त एवं सचिव किसान कल्याण तथा कृषि विकास म.प्र. भोपाल के द्वारा गुरुवार को वीडियो कान्फ्रेसिंग के माध्यम से खेतों में नरवाई में आग लगाने की घटनाओं को रोकने के संबंध में समीक्षा की गई और आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। छतरपुर जिले के एनआईसी कक्ष से कलेक्टर पार्थ जैसवाल सहित कृषि विभाग तथा सम्बन्धित अधिकारी जुड़े रहे। वी.सी. उपरांत कलेक्टर श्री जैसवाल ने अधिकारियों को खेतों की नरवाई में आग लगाने की घटनाओं को रोकने के संबंध में ग्राम पंचायत स्तर पर पटवारी, पंचायत सचिव, रोजगार सहायक एवं संबंधित क्षेत्र के कृषि विस्तार अधिकारी की कमेटी गठित करने के निर्देश दिए। गठित कमेटी सेटेलाईट से प्राप्त नरवाई जलाने की घटना की पुष्टि कर प्रतिवेदन संबंधित क्षेत्र के तहसीलदार को प्रस्तुत करेगी। प्राप्त प्रतिवेदन अनुसार तहसीलदार दण्ड अधिरोपित करने की कार्यवाही सुनिश्चित करेगें।
नेशनल ग्रीन ट्रिव्यूनल द्वारा निर्धारित दंड का प्रावधान
पर्यावरण सुरक्षा के लिए नेशनल ग्रीन ट्रिव्यूनल द्वारा नरवाई जलाने पर 02 एकड से कम भूमि धारक को 2500 रुपये प्रति घटना, 02 से 05 एकड भूमि धारक कृषक को 5000 रुपये प्रति घटना तथा 05 एकड से अधिक भूमि धारक कृषक को 15000 रुपये प्रति घटना दण्ड का प्रावधान किया गया है। जिला प्रशासन द्वारा किसान भाइयों से अपील की जाती है कि पर्यावरण प्रदूषण, मृदा की उर्वरता बनाये रखने एवं जन-धन हानि को रोकने अपने खेतों की नरवाई को न जलाएं बल्कि उसका उचित प्रबंधन जैसे स्ट्रारीपर की सहायता से भूषा निर्माण अथवा रिवर्सिवल प्लाऊ, रोटावेटर जैसे उपकरणों से मिट्टी में मिला कर मृदा को उपजाऊ बनाये।
नरवाई मिट्टी में मिलने से उर्वरक क्षमता बढ़ती है
नरवाई युक्त खेतों में हैप्पी सीडर, सुपर सीडर की मदद से फसलों की सीधी बुबाई कर फसल उत्पादन लागत को कम कर सकते है। हैप्पी सीडर, सुपर सीडर का उपयोग करने से नरवाई में आग की घटना, बुबाई पूर्व जुताई की लागत को कम किया जा सकता है साथ ही नरवाई मृदा में मिल जाने से मृदा की उर्वरता में वृद्धि होती है।