राज्यसभा में नहीं स्वीकारा गया जस्टिस वर्मा के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव
नई दिल्ली, पिछले दिनों उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने अचानक अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। माना जा रहा है कि उनके इस कदम के पीछे जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ राज्यसभा में महाभियोग प्रस्ताव को अनुमति देना था। अब सूत्रों ने बताया है कि राज्यसभा ने जस्टिस वर्मा के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया है। सूत्रों के मुताबिक, पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ द्वारा राज्यसभा के सभापति के रूप में स्वीकार किए गए विपक्ष समर्थित प्रस्ताव को सदन में औपचारिक तौर पर पेश नहीं मानते हुए खारिज कर दिया जाएगा।
इस मामले पर सरकार अब लोकसभा में प्रस्ताव पेश करेगी। इस बीच, केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने स्थिति स्पष्ट करते हुए कहा कि हमें किसी भी संदेह में नहीं रहना चाहिए, जस्टिस यशवंत वर्मा को हटाने की कार्यवाही यानी महाभियोग लाने की प्रक्रिया लोकसभा में शुरू होगी। इसके तहत लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला जस्टिस वर्मा के खिलाफ आरोपों की जांच के लिए एक समिति गठित करेंगे। उस समिति को अगर पर्याप्त कारण मिलते हैं तो वह जस्टिस वर्मा के खिलाफ महाभियोग चलाने की सिफारिश करेगी। फिर सदन में उसे पेश किया जाएगा।
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