पूर्व समिति प्रबंधक के खिलाफ एफआईआर के निर्देश
छतरपुर। सेवा सहकारी समिति सेंधपा के समिति प्रबंधक रहे राजमहेन्द्र सिंह के ऊपर 74 लाख 86 हजार रूपए के गबन का आरोप लगाया गया था। आरोप की जांच सही पायी गई है। कलेक्टर ने जिला सहकारी बैंक को निर्देशित किया है कि वह तत्काल इस प्रकरण में संबंधित के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराएं। कलेक्टर की टीएल बैठक में मिले निर्देश पर जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक के मुख्य कार्यपालन अधिकारी ने बड़ामलहरा प्रभारी शाखा प्रबंधक को पत्र लिखकर एफआईआर के निर्देश दिए हैं।
जानकारी के मुताबिक लोकायुक्त कार्यालय सागर में पदस्थ उप पुलिस अधीक्षक बीएम द्विवेदी ने केन्द्रीय जिला सहकारी बैंक के महाप्रबंधक को गत माह की 20 तारीख को पत्र भेजकर कहा था कि सेवा सहकारी समिति सेंधपा के समिति प्रबंधक रहे राजमहेन्द्र सिंह के खिलाफ 74 लाख 86 हजार 460 रूपए गबन की शिकायत प्राप्त हुई थी। अधिकारियों की जांच में यह शिकायत सही पायी गई है। इसलिए संबंधित के खिलाफ तत्काल वैधानिक कार्यवाही करते हुए कार्यालय को अवगत कराने हेतु लेख किया गया है। उधर टीएल बैठक में सोमवार को कलेक्टर पार्थ जैसवाल ने प्रकरण की समीक्षा करते हुए निर्देशित किया कि आर्थिक अनियमितता के प्रकरण में तत्काल पुलिस प्राथमिकी दर्ज कराई जाए। सहकारी बैंक के सीईओ ने बड़ामलहरा शाखा प्रबंधक को निर्देशित किया है कि राज महेन्द्र ङ्क्षसह के खिलाफ पुलिस में प्राथमिकी दर्ज कराकर होने वाली कार्यवाही से अवगत कराएं ताकि कलेक्टर तक प्रकरण की वास्तविकता पहुंचाई जाए।