छतरपुर। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली एवं म.प्र. राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के निर्देशानुसार 09 दिसम्बर को आगामी नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जाना सुनिश्चित है।
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश/अध्यक्ष अखिलेख शुक्ला, द्वारा आगामी 09 दिसम्बर 2023 को आयोजित होने वाली नेशनल लोक अदालत के प्रचार-प्रसार हेतु प्रचार वाहन को हरी झण्डी दिखाकर रवाना किया गया। नेशनल लोक अदालत के बृहद प्रचार-प्रसार वाहन को ग्रामीण क्षेत्रों में भेजकर जन सामान्य को नेशनल लोक अदालत से होने वाले लाभों से अवगत कराया जाएगा। 09 दिसम्बर  को आयोजित नेशनल लोक अदालत जिला मुख्यालय छतरपुर के साथ तहसील न्यायालय नौगांव, बिजावर, लवकुशनगर, बडामलहरा एवं राजनगर में किया जाएगा। उक्त कार्यकम में समस्त न्यायाधीशगण उपस्थित रहें।
उक्त नेशनल लोक अदालत में राजीनामा योग्य आपराधिक, सिविल, विद्युत अधिनियम, चौक बाउंस, राजस्व के लंबित प्रकरण एवं बैंक संबंधी, नगर पालिका, दूरसंचार के प्री-लिटिगेशन के प्रकरणों का आपसी समझौते एवं सुलह के आधार पर निराकरण किया जावेगा। वर्ष 2023 की चतुर्थ नेशनल लोक अदालत को सफल को बनाने के लिए अधिक से अधिक प्रकरणों का निराकरण किये जाने के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण प्रतिबद्ध है। इस नेशनल लोक अदालत में तहसील एवं जिला मुख्यालय में कुल 30 खंडपीठों का गठन किया गया है। प्रधान न्यायाधीश कुटुम्ब न्यायालय की अध्यक्षता में प्रथम खंडपीठ का गठन किया गया है जिसमें पारिवारिक प्रकरणों का निराकरण किया जावेगा। अन्य खंडपीठों के द्वारा भी प्री-लिटिगेशन एवं लीटिगेशन के मामलों का निराकरण किया जावेगा। इस नेशनल लोक अदालत में जल विभाग एवं विद्युत विभाग एवं नगर पालिका द्वारा विशेष छूट प्रदान की जा रही है। अत: आमजन से अपील है कि उक्त नेशनल लोक अदालत में उपस्थित होकर अपने प्रकरणों का निराकरण आपसी राजीनामा के आधार करें।