छतरपुर। 4 जुलाई को फरियादी महेश कुर्मी उम्र 32 वर्ष, निवासी ग्राम खैरा, थाना गैसाबाद जिला दमोह ने अपनी पत्नि के साथ थाने आकर बताया कि छतरपुर बस स्टैण्ड क्र.01 पर अपने घर खैरा जाने के लिये बुन्देलखण्ड बस से बैग में 90 हजार रूपये नगद व कागजात अज्ञात चोरों द्वारा चोरी कर लिए गए हैं। पुलिस थाना कोतवाली में पीडि़त की रिपोर्ट पर अपराध क्रमांक-339/24, धारा 305(ख) भारतीय न्याय संहिता 2023 के अन्तर्गत पंजीबद्ध किया गया।
बस स्टेण्ड छतरपुर में यात्री बस के अंदर से घटित हुई चोरी की घटना को गंभीरता से लेते हुये पुलिस अधीक्षक अगम जैन द्वारा प्रकरण का खुलासा कर आरोपीगणों को गिरफ्तार करने हेतु निर्देशित किया गया। निरी. अरविंद कुमार कुजूर थाना प्रभारी कोतवाली द्वारा गठित कोतवाली पुलिस टीम ने मुखबिर की सूचना व जनसहयोग के माध्यम से 6 जुलाई को आरोपीगण विजय सिंह पिता केवल सिंह, उम्र 36 वर्ष, निवासी ग्राम बड़ागांव, थाना पिलुआ, जिला एटा (उ.प्र.), यशपाल सिंह पिता तोफान सिंह, उम्र 35 वर्ष, निवासी ग्राम बड़ागांव, थाना पिलुआ, जिला एटा (उ.प्र.), बबलू पिता रामदीन बहेलिया, उम्र 33 वर्ष, निवासी ग्राम नगला ऊसर, थाना पुरावली, जिला मैनपुरी (उ.प्र.), महिपाल सिंह पिता हरि सिंह बहेलिया, उम्र 35 वर्ष, निवासी ग्राम नगला भजना, थाना पिलुआ, जिला एटा (उ.प्र.) को गिरफ्तार कर आरोपीगणों के पास से फरियादी के बैग से चोरी किये गये 90 हजार रूपये में से 88 हजार रूपये जप्त कर आरोपीगणों को न्यायालय में पेश किया गया। न्यायालय द्वारा आरोपीगणों को जेल भेजा गया है। चोरी में सम्मिलित दो अन्य आरोपियों की तलाश की जा रही है। उक्त कार्यवाही में निरी. अरविंद कुमार कुजूर, टी.आई. कोतवाली छतरपुर, प्रधान आरक्षक राजनारायण भट्ट, जुगल किशोर, अजय गुप्ता, आरक्षक धर्मेन्द्र अहिरवार, राजकुमार राजपूत, प्रधान आरक्षक चालक अशोक तिवारी की सराहनीय भूमिका रही।