छतरपुर। शासन द्वारा पटाखा, आतिशबाजी संबंधी सामग्री हेतु दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। विस्फोटक सामग्री पटाखा का उत्पादन, विक्री, भंडार भीड़भाड़ वाले स्थान, बाजारों या रिहायशी इलाकों में ना किया जाए, इन स्थानों में उत्पादन, भंडारण, बिक्री पर पूरी तरह प्रतिबंध है। इस हेतु सुरक्षित स्थान निर्धारित किए गए हैं।
रात्रि गश्त के दौरान थाना सिविल लाइन पुलिस को मैरिज गार्डन के एक कमरे में पटाखा सामग्री संग्रह होने की सूचना प्राप्त हुई, पुलिस टीम मौके पर पहुंची। प्रशासनिक एवं पुलिस राजपत्रित अधिकारियों की उपस्थिति में छापामार कार्यवाही की गई। एक कमरे में भारी मात्रा में पटाखा सामग्री आतिशबाजी के पटाखे, पटाखे की लड़ी, विभिन्न प्रकार की फुलझड़ी, मुर्गा, लैला मजनू, चॉकलेट, सूतरी बम, माचिस पटाखा, अनार, रॉकेट, सायरन, जंबो सहित 40 प्रकार की आतिशबाजी सामग्री को जप्त किया गया। जब्त सामग्री को सुरक्षित स्थान में रखवाया गया है। पटाखों की अनुमानित कीमत करीब 4 लाख रूपए बताई जा रही है। थाना सिविल लाइन में नियमों का उल्लंघन कर अवैध रूप से पटाखे संग्रह करने वाले आरोपी आनंद कुमार रावत निवासी महल रोड छतरपुर के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता एवं विस्फोटक अधिनियम की धाराओं में अपराध पंजीबद्ध किया गया है।
उक्त कार्यवाही में एसडीएम अखिल राठौर एवं सीएसपी अमन मिश्रा की उपस्थिति में थाना प्रभारी सिविल लाइन निरीक्षक वाल्मीकि चौबे, प्रधान आरक्षक भूपेंद्र सिंह, काजी रजीउद्दीन, आरक्षक मनीष मुकेश एवं पुलिस टीम की महत्वपूर्ण भूमिका।