छतरपुर। शुक्रवार की दोपहर कोतवाली पुलिस ने थाना क्षेत्र के दो शातिर अपराधियों को गिरफ्तार कर सामूहिक रूप से उनका जुलूस निकाला। थाना प्रभारी अरविंद कुजूर ने बताया कि 7 मार्च को बस स्टैंड पर हुए गोलीकांड में शामिल आरोपी मोनू पायलट और 23 मई को महिला फरियादी की निजता का हनन कर ब्लैकमेल करने वाले परवेज खान को गिरफ्तार करने के बाद दोपहर के वक्त बाजार में उनका जुलूस निकाल कर न्यायालय पेश किया गया और इसके बाद दोनों को जेल भेज दिया गया।
थाना प्रभारी श्री कुजूर ने बताया कि अपराधी मोनू पायलट उर्फ मोनू खान निवासी नजर बाग छतरपुर ने अपने 5 साथियों के साथ 7 मार्च 2024 को बस स्टैंड पर भीम उर्फ नंदू उम्र 32 साल निवासी मातवाना मोहल्ला छतरपुर के ऊपर फायरिंग की थी। उसके साथियों को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका था। मोनू पायलट के पास से घटना में प्रयुक्त एक अवैध पिस्टल, सुजुकी कंपनी की स्कूटी जब्त की गई है। थाना प्रभारी ने बताया कि मोनू पायलट के विरुद्ध वर्ष 2016 से मारपीट, अवैध हथियार, अवैध शराब, हत्या का प्रयास, राज्य सुरक्षा अधिनियम जैसे 11 गंभीर अपराध पंजीबद्ध हैं।
दूसरे आरोपी परवेज खान उम्र 38 साल निवासी बेनीगंज मोहल्ला छतरपुर के संबंध में थाना प्रभारी ने बताया कि परवेज खान के विरुद्ध बीती शाम करीब 5 बजे महिला द्वारा रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी कि परवेज ने उसके निवास पर कैमरा डिवाइस लगाकर निजी डेटा संग्रह किया और इसी के आधार पर ब्लैकमेलिंग करते हुए जान से मारने की धमकी दी। पुलिस ने परवेज के विरुद्ध भारतीय दंड विधान की धारा 341, 386 एवं 506 के तहत अपराध पंजीबद्ध कर 6 घंटे के भीतर उसे गिरफ्तार करने की कार्रवाई की है। थाना प्रभारी ने बताया कि आरोपी परवेज खान पर वर्ष 2021 में अवैध हथियार एवं हत्या का प्रयास संबंधी अपराध पूर्व से दर्ज हैं।