रेंजर के नेतृत्व में भालू के शिकारी आरोपियों को न्यायालय में पेश कर भेजा जेल
छतरपुर। दिनांक 28 अक्टूबर 2024 को रेंज ऑफिसर रजित द्विवेदी के नेतृत्व में रैपुरा परिक्षेत्र के वन अमले द्वारा बीट उ. जामुनडाड में एक मृत भालू पाया गया था। मामले को संज्ञान में लेते हुए वनमण्डल अधिकारी के निर्देशानुसार वनपरिक्षेत्राधिकारी द्वारा वीरांगना दुर्गावती टाईगर रिजर्व सागर के डॉग स्क्वाड टीम को मौका स्थल पर सर्चिग हेतु बुलाया गया था। सर्चिग के दौरान जले हुये जी.आई. तार के टुकड़े पाए गए तथा खूँटी लगाने के निशान भी मिले। वनमण्डलाधिकारी दक्षिण पन्ना की उपस्थिति में पन्ना टाईगर रिजर्व के वरिष्ठ वन्यप्राणी चिकित्सक डॉ. संजीव कुमार गुप्ता द्वारा मृत भालू का शव परीक्षण कराकर शव दाह कराया गया था। आरोपियों के चिन्हांकन के लिए टावर डंप डाटा भी मंगाया गया।
वन परिक्षेत्राधिकारी रैपुरा द्वारा टीम गठित कर आरोपियों की तलाश की गई। टीम द्वारा स्थल का पुन: निरीक्षण किया गया एवं संदेह के आधार पर विश्राम चौधरी पिता किशोरा चौधरी साकिन कुआखेड़ा थाना रैपुरा, मुकेश चौधरी पिता कन्छेदी चौधरी साकिन कुआखेड़ा थाना रैपुरा, अशोक पिता शोभा चौधरी साकिन कुआखेड़ों थाना रैपुरा, दुर्गेश पिता भारत चौधरी साकिन कुआखेड़ों थाना रैपुरा एवं लखन पिता लीला आदिवासी साकिन डोहली थाना को गिरफ्तार कर पूछताछ की गई। पूछताछ के दौरान आरोपियों ने अपना जुर्म कबूल किया जिससे उक्त आरोपियों को 3 नवंबर 24 को न्यायालय पवई के समक्ष पेश किया गया, जहाँ से उक्त सभी आरोपियों को जेल भेजा गया।
उपरोक्त कार्यवाही में राजित द्विवेदी वन परिक्षेत्रधिकारी रैपुरा, रामगोपाल विश्वकर्मा परिक्षेत्र सहायक रैपुरा, रामप्रताप गौतम परिक्षेत्र सहायक बघवार, रंजना नागर परिक्षेत्र सहायक घुटेही, प्रमोद गौड़, प्रेमशंकर ठाकुर, सुमन्त जागेत, संदीप तिवारी, प्रदीप कुमार खरे, कमलकान्त प्यासी, पप्पू कुशवाहा, अरविन्द्र सिंह, राकेश कुमार खरे, सतीश द्विवेदी, जयप्रकाश सोनकर, धीरेन्द्र प्रताप सिंह, रजनीश चौरसिया, लक्ष्मीकान्त तिवारी एवं समस्त सुरक्षा श्रमिक शामिल रहे।