छतरपुर। उच्चतम न्यायालय का एक आदेश उन बीएड डिग्रीधारी शिक्षकों के लिए घातक साबित हुआ जो बीएड की डिग्री के बाद प्राथमिक शिक्षक नियुक्त हो गए थे। प्राथमिक शिक्षक नियोजन 2022 एवं 23 के अंतर्गत नियुक्त किए गए बीएड योग्यताधारी प्राथमिक शिक्षकों को हटाने के आदेश जारी कर दिए गए हैं। इस आदेश से जिले में पदस्थ 10 शिक्षकों की सेवाएं समाप्त हो गईं।
सहायक संचालक छतरपुर आरपी प्रजापति ने बताया कि उच्चतम न्यायालय के आदेश का पालन करते हुए बीएड योग्यताधारी प्राथमिक शिक्षकों की सेवाएं समाप्त कर दी गई हैं। उन्होंने बताया कि जिले में 10 ऐसे शिक्षक हैं जो बीएड डिग्री के साथ प्राथमिक शिक्षक के पद पर नियुक्त हुए थे। सर्वोच्च न्यायालय ने 11 अगस्त 2023 को आदेश पारित करते हुए प्राथमिक शिक्षक के लिए बीएड योग्यता निरस्त कर दी थी। इसी आदेश के पालन में राज्य सरकार ने उन सभी शिक्षकों को पद से पृथक कर दिया जो बीएड योग्यता के साथ प्राथमिक शिक्षक नियुक्त हुए थे। श्री प्रजापति के मुताबिक जिले में ऐसे 10 शिक्षक प्रभावित हुए हैं। उन सभी शिक्षकों को सेवामुक्त कर दिया गया है।