सरकार ने बदले निजी स्कूलों की मान्यता नवीनीकरण के नियम
छतरपुर। मध्यप्रदेश शिक्षा विभाग द्वारा हाल ही में निजी स्कूलों की मान्यता नवीनीकरण के नियमों में बदलाव किया गया है, जिससे विद्यालय संचालक परेशान हैं। निजी विद्यालय संचालकों ने बदले गए नियमों का विरोध करते हुए बदलाव को पूर्व अनुसार करने की मांग उठाई है। शुक्रवार को सोसायटी फॉर प्राइवेट स्कूल डायरेक्टर्स के बैनर तले निजी विद्यालय संचालकों ने मुख्यमंत्री, डीईओ और डीपीसी को ज्ञापन सौंपा है।
सायटी फॉर प्राइवेट स्कूल डायरेक्टर्स के जिलाध्यक्ष मुकेश कुमार मिश्रा ने बताया कि सत्र 2024-25 कि मान्यता नवीनीकरण के लिए नये नियम बनाकर नवीनीकरण की प्रक्रिया को बेहद जटिल बना दिया गया है जिससे निजी स्कूलों पर मान्यता लेने के लिए अतिरिक्त भार डाला जा रहा है। उन्होंने बताया कि नई नियमावली के अनुसार मान्यता नवीनीकरण के लिए रजिस्टर्ड किरायानामा, कक्षा 1 से 8वीं तक कि मान्यता के लिए 30 से 40 हजार रुपये कि सुरक्षा निक्षेप राशि की एफडी, प्रत्येक वर्ष 4 हजार रुपये मान्यता शुल्क जैसे नये नियम बनाये गये हैं। उन्होंने कहा कि प्राइवेट स्कूल संचालक कोरोना काल में हुए आर्थिक नुकसान से अभी उबर नहीं पाए हैं और ऐसे में नये नियम के साथ मान्यता नवीनीकरण लेना काफ़ी कठिन हो गया है। श्री मिश्रा ने कहा कि यदि सरकार ने हमारी बात नहीं सुनी तो स्कूल संचालक अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने के लिए बाध्य होंगे।