जिले की सीमा पर एक साथ बन रही रही थी अवैध शराब और नकली खाद
छतरपुर। मध्यप्रदेश और उत्तरप्रदेश की सीमा पर जिले से लगे हुए उत्तरप्रदेश के महोबकंठ थाना क्षेत्र में कुछ लोग एक साथ नकली खाद और अवैध शराब नाने का काम कर रहे थे, जिसकी जानकारी मिलने के बाद उत्तरप्रदेश के आबकारी विभाग, कृषि विभाग और पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा छपामार कार्रवाई कर गिरोह का पर्दाफाश किया गया है। कार्रवाई में 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जबकि एक आरोपी अभी फरार है, जिसकी तलाश की जा रही है। बताया गया है कि गिरोह के दो आरोपी छतरपुर जिले के रहने वाले हैं।
यह है मामला
उत्तरप्रदेश के महोबा पुलिस अधीक्षक पलाश बंसल ने कार्रवाई की विस्तृत जानकारी देते हुए बताया कि महोबकंठ थाना क्षेत्र अंतर्गत छतरपुर जिले की सीमा से लगे ग्राम चौका में कुछ लोगों द्वारा नकली शराब और नकली खाद बनाए जाने की सूचना मिली थी। उक्त सूचना की तस्दीक हेतु आबकारी विभाग, कृषि विभाग और पुलिस की संयुक्त टीम की गठन किया गया, जिसने सोमवार को ग्राम चौका में दबिश देकर मूलचन्द्र पुत्र बालमुकुन्द पाल के घर से 4 लोगों को अवैध रुप से नकली खाद तथा नकली शराब का निर्माण करते हुए गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपियों के कब्जे से पुलिस ने नकली शराब सहित बड़ी मात्रा में खाली क्वार्टर, रैपर, क्यूआर कोड, ढक्कन, शराब पैकिंग मशीन, नकली खाद की बोरियां, खाद की बोरियों के रैपर और खाद पैकिंग मशीन जप्त की है। पकड़े गए आरोपियों के नाम धीरज पुत्र चन्द्रभान कुशवाहा उम्र 27 वर्ष निवासी ग्राम रावतपुरकला, मूलचन्द्र पुत्र बालमुकुंद पाल उम्र 28 वर्ष, दयाराम उम्र 40 वर्ष एवं बालमुकुंद उम्र 50 वर्ष दोनों पुत्र तुलई पाल तीनों निवासी ग्राम चौका थाना महोबकंठ जनपद महोबा, अखिलेश उर्फ अनिरूद्ध पुत्र शिवसिंह यादव उम्र 30 वर्ष निवासी ग्राम छाती पहाड़ी थाना हरपालपुर जिला छतरपुर हैं। उक्त आरोपियों का एक साथी निशान्त पुत्र विजय सिंह यादव निवासी ग्राम गुढ़ा ब्लॉक व तहसील नौगांव जिला छतरपुर अभी फरार है, जिसकी तलाश की जा रही है। आरोपियों ने पूछताछ में बताया कि वे छतरपुर जिले के नौगांव से अन्नदाता उर्वरक जिंकेटेड सिंगल सुपर फास्फेट की बोरी खरीद कर लाते हैं और इसकी मदद से नकली खाद तैयार कर आरसीएस की बोरियों में पुन: भरकर सिलाई कर देते हैं। इस नकली खाद को आरोपियों द्वारा दो से तीन गुना अधिक दामों में किसानों को बेचा जा रहा था। इसी तरह नकली शराब के संबंध में आरोपियों ने बताया कि वे बाहर से नकली शराब लाते थे, और उसे ब्रांड के रैपर वाली शीशी में भरकर बेचते थे। नकली खाद और नकली शराब बेचकर होने वाले मुनाफे को सभी आरोपियों द्वारा आपस में बांटा जा रहा था। महोबा पुलिस अधीक्षक पलाश बंसल ने बताया कि अवैध खाद बनाने के प्रकरण में आरोपी धीरज, मूलचंद्र, दयाराम, बालमुकुंद और निशांत के विरुद्ध थाना महोबकंठ में धारा 319(2), 318(4), 338, 336(3) बीएनएस तथा धारा 3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है, जबकि अवैध शराब बनाने के प्रकरण में आरोपी धीरज, मूलचंद्र, दयाराम और अखिलेश के विरुद्ध थाना महोबकंठ में धारा 60 आबकारी अधिनियम के तहत पृथक से मामला दर्ज किया गया है।