भोपाल कोर्ट ने दुष्कर्मी हत्यारे को सुनाई फांसी की सजा
भोपाल: अदालत ने 5 साल की मासूम से दुष्कर्म के बाद गला दबाकर हत्या करने के मामले में दोषी को फांसी की सजा सुनाई है. साथ ही सह आरोपी उसकी मां को और बहन को दो-दो साल कारावास की सजा सुनाई गई है. साथ ही कोर्ट ने पीड़ित परिवार को चार लाख रुपये की क्षतिपूर्ति देने का भी आदेश दिया है.
24 दिसंबर 2024 को आरोपी अतुल भाल ने वारदात को दिया था अंजाम
भोपाल के जिला न्यायालय की विशेष लोक अभियोजक दिव्या शुक्ला ने मामले की जानकारी देते हुए बताया "भोपाल के शाहजहानाबाद थाना क्षेत्र के वाजपेई मल्टी में 24 दिसंबर 2024 को आरोपी अतुल भाल अपने घर के बाहर टहल रही 5 साल की बच्ची को बहला फुसलाकर अपने घर ले गया. वहां आरोपी ने बच्ची के साथ दुष्कर्म किया और पकड़े जाने के डर से गला दबाकर उसकी हत्या कर दी."
पुलिस ने आरोपी की मां और बहन को भी बनाया था सहआरोपी
"आरोपी ने बच्ची के शव को ठिकाने लगाने की काफी कोशिश की लेकिन बच्ची की तलाश में लगी पुलिस के कारण शव को अपने घर के पानी की टंकी में छिपा कर रखा था. काफी तलाश करने के बाद पुलिस को उसके घर से बच्ची की लाश बरामद हुई. इस पूरी घटना की जानकारी आरोपी अतुल और उसकी मां और बहन को भी थी. मामले में पुलिस ने आरोपी की मां और बहन को भी सह आरोपी बनाया था."
मजिस्ट्रेट कुमदिनी पटेल ने दोषी अतुल भालसे को दिया मृत्युदंड
दिव्या शुक्ला ने बताया "मामले में पुलिस ने सभी आवश्यक सबूत जुटाए और जिसकी सुनवाई मजिस्ट्रेट कुमदिनी पटेल के कोर्ट में हुई. मंगलवार को अदालत ने दोषी करार दिए गए अतुल भालसे को मृत्युदंड की सजा सुनाई है." राजधानी भोपाल में घटित घटनाक्रम से लोग काफी आक्रोशित थे जिस समय आरोपी की गिरफ्तारी की गई थी उस समय वहां भारी सुरक्षा व्यवस्था लगानी पड़ी थी.
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