हाई कोर्ट ने जमानत याचिका को किया खारिज
अंबिकापुर|अंबिकापुर में एक असिस्टेंट प्रोफेसर के द्वारा छात्रा को अश्लील मैसेज भेजने का मामला सामने आया है. जिसके बाद पुलिस ने प्रोफेसर के खिलाफ FIR दर्ज कर लिया है. वहीं आरोपी प्रोफेसर की अग्रिम जमानत को हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया है|
प्रोफेसर ने कॉलेज की छात्रा को भेजा अश्लील मैसेज
दरअसल, ये पूरा मामला अंबिकापुर के शासकीय राजमोहिनी देवी कन्या महाविद्यालय का है. जहां के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉ. चंद्र किशोर कौशल ने छात्रा को वाट्सएप पर अश्लील फोटो, आपत्तिजनक शब्द और अभद्र गालियां भेजी थी. छात्रा अक्टूबर-नवंबर 2025 में एडमिशन के लिए गई थी, तभी से आरोपी उसे परेशान कर रहा था. वहीं परेशान होकर छात्रा ने 27 फरवरी 2026 को कॉलेज के प्रिंसिपल को अश्लील मैसेज दिखाए. जिसके बाद 10 मार्च को एफआईआर दर्ज हुई. छात्रा की शिकायत पर पुलिस ने विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है|
FIR दर्ज, हाई कोर्ट ने जमानत याचिका की खारिज
वहीं आरोपी प्रोफेसर ने हाई कोर्ट में अग्रिम जमानत के लिए याचिका लगाई थी. जिसे हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया. चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा की बेंच ने मामले की गंभीरता और जारी जांच को देखते हुए आरोपी को राहत देने से साफ इनकार कर दिया. वहीं राज्य शासन की ओर से भी असिस्टेंट प्रोफेसर के जमानत का विरोध किया गया|
सरकार से संवाद की पहल, सोनम वांगचुक ने अनशन खत्म करने के लिए रखी शर्त
समाजवादी पार्टी की महिला नेता सीमा राजभर पर बलिया में मुकदमा दर्ज, बढ़ीं मुश्किलें
शिवसेना के बागी सांसदों पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा कदम, सुनवाई स्वीकार कर जारी किया नोटिस
जयशंकर ने QUAD मंच से क्या-क्या कहा? हिंद-प्रशांत, सुरक्षा और साझेदारी पर दिए अहम संदेश
'चड्डी-बनियान गैंग' फिर एक्टिव! रात में चोरी की वारदातों से लोगों में डर
रोजगार और परीक्षाओं पर राहुल गांधी का वार, पेपर लीक को लेकर सरकार पर साधा निशाना
भोजशाला मामले में सुप्रीम कोर्ट की एंट्री, अर्जी पर सुनवाई से बढ़ी उम्मीदें
अनियमितताओं पर शिकंजा, नगर निगम ने शुरू की बिल्डिंग नक्शों की जांच
मंत्री कैलाश विजयवर्गीय के घर विरोध करने पहुंचे दंपति हिरासत में, पुलिस ने बताई वजह
भोपाल में कांग्रेस दफ्तर पर घेराव की तैयारी, पुलिस ने भाजपा नेताओं को रोका